केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, और मुद्रा। राज्य सरकारें स्थानीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती हैं, जैसे कि कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, और शिक्षा। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जिन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।