भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान में कई तरह की व्यवस्था की गई है। इनमें से एक है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। संविधान के मुताबिक जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने की स्थिति में नहीं रह जाती है तो ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का प्रावधान है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की ख़बरें हम समय समय पर सुनते रहते हैं। हालांकि इसे लेकर काफी चर्चाएं भी होती रही हैं। आज विशेष के इस अंक में हम जानेंगे अनुच्छेद 356 के बारे में, जानेंगे इससे जुड़े पहलुओं को और एक नजर डालेंगे कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है।